उप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति”parivarik labh yojana check status”राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Form PDF”राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना सरकार की एक सराहनीय प्रयास योजना है जिसके तहत यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम उत्तर प्रदेश शासन के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्यों के उन सभी बेसहारा परिवार की मदद के लिए चलाई गई है जिनके परिवार में भरण पोषण करने वाला परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है उसी परिवार की आर्थिक सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की यह up राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत वित्त राशि प्रदान की जाती है, यह वित्त राशि लाभार्थी को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करने के बाद ही प्राप्त होगी आवेदन करने के लिए लाभार्थी का समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है|
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसी परिवार के एक मात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाये तो उसे राज्य सरकार द्वारा 30000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी|
उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना
राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा ।सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए ।क्योकि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी ।
यूपी पारिवारिक लाभ योजना
योजना का नाम | राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना उत्तरप्रदेश |
योजना की घोषणा | उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा |
योजना की शुरुआत | जनवरी, 2016 से |
योजना के लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे आने वाले एवं परिवार के मुखिया को खोने वाले परिवार |
दी जाने वाली राशि | 30,000 रूपये प्रति परिवार |
संबंधित विभाग | उत्तरप्रदेश समाज कल्याण विभाग |
अधिकारिक वेबसाइट | nfbs.upsdc.gov.in/ |
टोल फ्री नंबर | 18004190001 |
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
- समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश मंत्रालयों द्वारा योजना के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है|
- उप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन के लिए बैंक खाता आपके राष्ट्रीय स्तर बैंक का होना चाहिए सहकारी बैंक खाता मान्य नहीं होगा|
- आवेदन करते समय पूछी गई जानकारी को सत्यता के आधार पर ही भरे अन्यथा फॉर्म को पुनः नहीं भरा जाएगा|
- आय प्रमाण पत्र आवेदक के जनपद या तहसील से सत्यापित होना आवश्यक है|
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पताल पंचायत वह तहसील से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है|
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2022 में आवेदन के लिए लाभार्थी का फोटो तथा हस्ताक्षर जो फॉर्म पर अपलोड होगा 20kb से अधिक नहीं होना चाहिए|
- नेशनल बेनिफिट स्कीम के लिए आवेदनकरता को यह ध्यान रखना है कि मृतक का आयु प्रमाण पत्र ,मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक पासबुक ,पहचान पत्र की PDF बनाना आवश्यक है और यह PDF 20 kb से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए लाभार्थी को इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतिलिपि ओं और आवेदन किए गए फॉर्म की प्रतिलिपि को संलग्न करके एसडीएम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है इसके पश्चात ही लेखपाल द्वारा सभी दस्तावेजों का विश्लेषण किया जाएगा और सत्यापन करने के बाद ही योजना का लाभ लाभार्थी को वित्त के रूप में मृतक के बच्चे ,पत्नी या माता-पिता के बैंक खाते में दिया जाएगा|
उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान पत्र आधार कार्ड /पासपोर्ट/ पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- मृतक का आयु प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की नकल
- शैक्षिक रिकॉर्ड जिसमें जन्मतिथि अंकित हो
- आवेदक की पासपोर्ट फोटो
- हस्ताक्षर scan किए हुए
- ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंट आउट कॉपी
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए लाभार्थी की योग्यता
- पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसीलिए चलाई जा रही है ताकि उन सभी बेसहारा परिवार जिसमें जिनके पास नौकरी की सुविधा नहीं है और ना ही आय का कोई निश्चित साधन है|
- जो व्यक्ति परिवार का भरण पोषण करता था उसकी भी किसी कारण एक्सीडेंट ,बीमारी ,हार्ट अटैक स्थिति में मृत्यु हो गई है ऐसे में उसका परिवार बेसहारा हो जाएगा ऐसे ही बेसहारा लोगों की मदद उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है|
- लेकिन सरकार द्वारा इसमें कुछ निश्चित eligibility criteria रखा गया है इस eligibility के अंतर्गत आने वाले परिवार को ही योजना का लाभ दिया जाएगा|
- जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है उन्हें इस योजना के लाभ में प्रमुखता दी जाएगी|
- आवेदक की उम्र 10 वर्ष से अधिक चाहिए|
- मृतक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र मैं ₹50000 से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- मृतक के परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 57 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- मृतक का परिवार उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए|
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना रजिस्ट्रेशन
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आवेदन कर्ताओं को समाज कल्याण परिवारिक लाभ पोर्टल की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करना है|
- अब आपके सामने नेशनल बेनिफिट स्कीम website का home page आएगा आपको नए पंजीकरण या नया आवेदन करने हेतु यहां क्लिक करें|
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी|